बच्चों के 10 मुख्य अधिकार जो हर किसी को जानना चाहिए

बच्चों के 10 मुख्य अधिकार (Adhikar) निम्नलिखित हैं, जो उनके सम्पूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये अधिकार भारत के संविधान, बाल अधिकार समझौते (UNCRC) और बाल सुरक्षा कानूनों में भी मान्यता प्राप्त हैं:
--- ✅ बच्चों के 10 अधिकार: 1. जीवन और अस्तित्व का अधिकार (Right to Survival) हर बच्चे को जन्म लेने, जीवित रहने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। 2. विकास का अधिकार (Right to Development) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल, मानसिक और सामाजिक विकास के साधनों तक पहुँच का अधिकार। 3. सुरक्षा का अधिकार (Right to Protection) शोषण, उत्पीड़न, बाल मजदूरी, तस्करी, बाल विवाह आदि से सुरक्षा पाने का अधिकार। 4. शिक्षा का अधिकार (Right to Education) 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार (RTE Act, 2009)। 5. अभिव्यक्ति का अधिकार (Right to Expression) अपनी बात, राय और भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार। 6. स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार (Right to Health and Nutrition) संतुलित आहार, टीकाकरण, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार। 7. परिवार और देखभाल का अधिकार (Right to Family and Care) माता-पिता या संरक्षक की देखभाल और प्यार में रहने का अधिकार। 8. नाम और पहचान का अधिकार (Right to Name and Identity) जन्म के बाद बच्चे को एक नाम, राष्ट्रीयता और कानूनी पहचान मिलना चाहिए। 9. विशेष देखभाल का अधिकार (Right to Special Care) विकलांग, अनाथ, आपदा से प्रभावित या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता का अधिकार। 10. खेल और मनोरंजन का अधिकार (Right to Play and Leisure) खेल, मनोरंजन और आराम का समय मिलने का अधिकार ताकि बच्चे मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित हो सकें।

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